मध्यप्रदेश में आज से नए कानूनों का क्रियान्वयन प्रारंभ

मध्यप्रदेश में आज से नए कानूनों का क्रियान्वयन प्रारंभ
जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

रीवा 01 जुलाई 2024. मध्यप्रदेश में आज एक जुलाई से तीन नवीन कानून लागू किये गये। भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2024 से प्रदेश में लागू कर दिया गया। नवीन कानूनों के संबंध में लोगों को जानकारी देने तथा जागरूक करने के उद्देश्य से जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किये गये।
पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि तीनों कानून भारतीय मूल्यों पर आधारित है। इन्हें लागू करने के लिये उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय गृह मंत्री को साधुवाद दिया। इस अवसर पर पूर्व कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस महानिरीक्षक महेन्द्र सिंह सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर बताया गया कि अब आईपीसी 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। नये कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मेमो बनाना होगा और वीडियो एप में अपलोड करना होगा। इस दौरान नवीन कानूनों के अन्य पहलुओं की भी जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक लोगों के जागरूक करने की अपेक्षा की गई।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *