रीवा संभाग में दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान की तैयारियां सुनिश्चित करें

रीवा 13 अप्रैल 2019. रीवा संभाग के कमिश्नर एवं एसेसीबिलिटी ऑब्जर्वर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग में दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए संभाग के समस्त दिव्यांग मतदाताओं से शत-प्रतिशत मतदान की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि आगामी 29 अप्रैल को सीधी लोकसभा क्षेत्र एवं 6 मई को रीवा तथा सतना लोकसभा क्षेत्र में मतदान सम्पन्न होगा। इस दिन संभाग के सभी दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे। मतदान में सभी दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि लोकतंत्र का महापर्व सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र एक शैली है, जीवन जीने की एक विधि है, एक दर्शन है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और सभी मतदाता इस लोकतंत्र के प्राण हैं। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव लोक आष्ठा और निष्ठा के प्रतीक होते हैं। सही अर्थों में लोकतंत्र का अनुष्ठान चुनाव होता है जो निकट भविष्य में महापर्व के रूप में आ रहा है। भारतीय संविधान ने हमें वोट देने की एक निर्णायक शक्ति दी है जिसका हर संभव परिस्थितियों में उपयोग कर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने में सहयोग करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने अपील करते हुए कहा है कि दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधायें उपलब्ध रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्हें सहज, सरल, सुगम और निर्बाध मतदान की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। दिव्यांग मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांगजन सुगमतापूर्वक मतदान केन्द्र पर पहुंचकर अपना मतदान कर सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए रैम्प, पेयजल, फर्नीचर, लाइट, हेल्पडेस्क, शौचालय एवं निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए सिग्नल की व्यवस्था रहेगी। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए सरल भाषा में ब्रेल का प्रयोग किया जायेगा तथा ब्रेललिपि पर्ची भी उपलब्ध करायी जायेगी। बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र में दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख कर दिव्यांगजनों की सूची तैयार करायी जायेगी। प्राथमिकता के आधार पर कतार में लगे बिना मतदान केन्द्र में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं गंभीर बीमार व्यक्तियों को मतदान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पीडब्ल्यूडी (पर्सन विद डिसएबिलिटी) एप तैयार किया गया है। दिव्यांगजन इस एप को एन्ड्रॉयड मोबाइल से गूगल प्लेस्टोर में जाकर इन्स्टॉल करके विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगजन इस एप से स्वयं को पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हित करने, नये मतदाता पंजीकरण करने, स्थानांतरण करने, मतदाता कार्ड में त्रुटि सुधार तथा बदलने और व्हील चेयर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उम्मीदवारों, मतदान अधिकारियों, मतदान केन्द्र की स्थिति तथा बूथ लोकटर के माध्यम से मतदान केन्द्र की जानकारी दिव्यांग इस एप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि दिव्यांगजन वोटर हेल्पलाइन 1950 के द्वारा मतदाता पंजीयन की प्रक्रिया तथा अपने लोकसभा विधानसभा एवं पोलिंग स्टेशन के विवरण की जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन द्वारा मतदान अधिकारी का विवरण, मतदान, ईवीएम तथा मतदाता के बारे में सेवाएं प्रदान करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हेल्पलाइन नम्बर तथा सी-विजिल एप में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में शिकायत भी की जा सकती है।
दिव्यांगजन ईवीएम मशीन से अपना वोट डालने के उपरांत अपने वोट का वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं। वोट का वेरीफिकेशन वीवीपैट मशीन में लगे पारदर्शी कांच में दिये गये उम्मीदवार का नाम सात सेकण्ड तक देखकर किया जा सकेगा।

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