बंदियों को नि:शुल्क अपील करने की दी गई जानकारी

बंदियों को नि:शुल्क अपील करने की दी गई जानकारी

रीवा 08 अप्रैल 2025. उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जेल रीवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में शासकीय पैनल अधिवक्ताओं द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में नि:शुल्क अपील किये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बंदियों को नवीन भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जानकारी भी प्रदान की गयी। इस अवसर पर न्यायाधीश तथा सचिव श्री समीर कुमार मिश्रा द्वारा जेल के अस्पताल, बैरकों तथा रसोई घर का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक अधिकारी अभय मिश्रा, अधिवक्ता अमरज्योति गुप्ता, दीपक गुप्ता, शिवशरण सिंह, उमेशबहादुर सिंह, रामकृष्ण गौतम तथा अनीशमणि पाण्डेय द्वारा बंदियों को विधिक सहायता से संबंधित जानकारी दी गयी। शिविर में उप जेल अधीक्षक संजीव कुमार गेंदले, उप जेल अधीक्षक योगेश परमार, सहायक जेल अधीक्षक पूजा मिश्रा, शिक्षक राजीव तिवारी, पैरालीगल वालेंटियर तथा जेल का स्टाफ उपस्थित रहा।

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