प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय

मंत्री परिषद के निर्णय को खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता कर बताया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नवीन रेत खनन नीति 2017 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद प्रदेश में वर्तमान में सभी असंचालित रेत खदानें ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के नियंत्रण में होंगी। इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति 125 रुपए प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करने के बाद रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा।

ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा इन खदानों का संचालन किया जाएगा। खदानों का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। इन खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी में से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को प्राप्त होगी। इसका उपयोग पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी। इसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा।

रेत परिवहन के लिए अभिवहन पारपत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। रेत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की अनावश्यक चैकिंग नहीं की जाएगी। रेत खनिज प्राप्त करने के लिए राशि का भुगतान ऑन लाइन होगा। राशि जमा होने पर रेत उठाने के लिए उपभोक्ता को ऑन लाइन इंडेंड जारी होगा। इसके आधार पर उपभोक्ता चार घंटे की समयावधि में संबंधित खदान से रेत उठा सकेगा। इससे व्यक्तियों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। रेत परिवहन करने के लिए वाहनों का चयन स्वयं उपभोक्ता कर सकेगा। वाहन क्रमांक की ऑन लाइन सूचना दर्ज करायी जाना होगी ताकि गंतव्य तक रेत पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।नर्मदा नदी पर रेत निकालने के लिये मशीनों का उपयोग नहीं होगा शेष मे आवश्यकता अनुसार मशीनों का उपयोग किया जा सकता है । 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत वाहनों को रेत परिवहन करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *