पशु आहार चारा, पैरा, भूसा का परिवहन प्रतिबंधित

रीवा 10 अप्रैल 2022. जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जिले की सीमा से बाहर सभी प्रकार के पशु आहार जैसे चारा, पैरा, भूसा आदि का किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन प्रतिबंधित किया है। कृषकों द्वारा बनाये गये भूसे को व्यापारियों द्वारा परिवहन कर जिले से बाहर ले जाया जा रहा है जिसके कारण जिले में भूसा एवं चारा की समस्या निर्मित हो सकती है। जिला दण्डाधिकारी ने पशु आहार एवं चारा की कमी न हो इसके मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जिले की सीमा से बाहर पशु आहार चारा, पैरा, भूसा का परिवहन प्रतिबंधित

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