जिले भर में मछली मारने पर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध

रीवा 22 जून 2021. वर्षाकाल मछलियों का प्रजनन काल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में मछली मारने पर 15 अगस्त 2021 तक प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। मछली मारने के साथ-साथ इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत लगाया गया है। प्रतिबंध की अवधि में मत्स्याखेट करने पर एक वर्ष के कारावास तथा पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया जायेगा। छोटे तालाबों तथा ऐसे जल स्त्रोत जिनका किसी नदी या नाले से संबंध नहीं है उन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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