रीवा जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित दूध व दवाई की दुकानें छोड़कर शेष सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी

रीवा 07 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 7 अप्रैल की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इस अवधि में दूध एवं दवाई की दुकानों को छोड़कर शेष समस्त प्रकार की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। आमजन को सिर्फ निकटतम दूध व दवाई की दुकानों तक स्वंय अकेले जाने अनुमति होगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान नगर निगम/अधिकृत पासधारियों के माध्यम से खाना वितरण प्रणाली केवल आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी हो सकेंगी। अत्यावश्यक दवाओं एवं प्रिस्किपशन के आधार पर ही विक्रय किया जायेगा। जिले की सभी सब्जी मंडियां पूर्णत: बंद रहेंगी तथा सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला दण्डाधिकारी द्वारा रीवा जिले में लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान, सब्जी, फल की दुकानें, ठेले व दूध डेयरी, पशु आहार बीज एवं कीटनाशक की दुकानों को प्रात: 6 बजे से 12 बजे तक खुलने का समय निर्धारित किया गया था। उक्त लॉकडाउन आदेश में निर्धारित समय सीमा में आवश्यक सेवाओं की दुकानों के संचालन में व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी तथा किराना की दुकानों में प्राय: आमजनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से अत्याधिक भीड़ जमा हो रही है। प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है। देश के अन्य राज्यों व मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी लोगों का रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश हो रहा है। उपरोक्त कार्यों से कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे द्वारा जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में 20 मार्च के उपरांत रीवा जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष एवं मोबाइल से देना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपने आप को होम क्वांरेंटाइन करेंगा तथा आदेश दिनांक से 28 दिन की अवधि तक अपने घर से नहीं निकलेगा। जिले से बाहर से आये प्रवासी मुख्यत: राजस्थान के भीलवाड़ा, दिल्ली, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, छिन्दवाड़ा, बैतूल एवं अन्य जिलों/राज्यों से आने वाले लोगों को जो 20 मार्च के बाद आयें हैं दूरभाष नंबर 07662-255142, 07662-226888, 07662-254658 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम नंबर 7049122399 पर सूचना देनी होगी तथा रैपिड रिस्पांस टीम के उनके घर पर भेंट करने पर स्वंय को परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। होम क्वारेंटाइम हेतु आदेशित कोई व्यक्ति घर से बाहर घूमता पाया गया अथवा कोई व्यक्ति मेडिकल स्क्रीनिंग, संपर्क अनुरेखण में सहयोग नहीं करता तो उसके विरूद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज किया जायेगा। रीवा जिला अन्तर्गत निवासरत समस्त व्यक्तियों को उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, फोन नंबर नोट करने की सलाह दी गयी है। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया हैं।

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