साल 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन, पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा
राज्य शासन ने एक जनवरी 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ 01-01-1996 से देने का निर्णय लिया है। पूर्व में एक अप्रैल 2007 से पेंशन पुनरीक्षण का लाभ देने के आदेश जारी हुए थे। शासन द्वारा न्यायालयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष में पेंशन पुनरीक्षण के लाभ 01-04-2007 के स्थान पर 01-01-1996 से देने के आदेश दिये गये है ।
अवमानना प्रकरण पेंशनर फेडरेशन विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में दिये गये निर्णय के अनुसार 01-01-1996 से 31-03-2007 तक की अवधि के एरियर का भुगतान भी किया जा रहा हैं।
ऐसे पेंशनर जिनकी 01-04-2007 की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है, उनसे अपील की गई है कि वे संबंधित बैंक की शाखा में सम्पर्क कर शेष अवधि का एरियर प्राप्त करें। इस संबंध में कोई कठिनाई होने पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा, संभागीय पेंशन अधिकारी जिला कोषालय तथा जिला पेंशन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।