मांग के अनुसार बसें उपलब्ध न कराने पर लगेगा जुर्माना

मांग के अनुसार बसें उपलब्ध न कराने पर लगेगा जुर्माना

रीवा 23 जुलाई 2026. सांदीपनि विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था के लिए जिला स्तरीय परिवहन समिति गठित है। समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में सांदीपनि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने, लंबित भुगतानों और आवश्यकतानुसार बसें उपलब्ध न कराने पर सेवा प्रदाता कंपनी पर रोपित पेनाल्टी की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सांदीपनि स्कूलों में परिवहन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनायें और सेवा प्रदाता कंपनी नियमों और शर्तों का पालन करे। सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा प्राचार्यों की मांग संख्या के अनुसार 30 दिनों के भीतर बसें उपलब्ध कराए अन्यथा जितनी बसें कम होंगी उन पर प्रति बस एक हजार रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी लगाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी पत्र जारी होने के दो दिनों के भीतर जनवरी 2025 से जून 2026 तक के बकाया भुगतानों के बजट आवंटन के लिए मांग पत्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करें और बजट प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी को अनुबंध की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

बैठक में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा बताया गया कि वे 38 बसों की सेवाएं पुनः प्रारंभ कर रही हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मांग रखी कि उन पर अधिरोपित पेनाल्टी में छूट प्रदान की जाए। जिला एवं प्रदेश स्तर पर एक-एक कॉर्डिनेटर या मैनेजर को अधिकृत रूप से नियुक्त किया जाएगा। कंपनी ने यह भी अनुरोध किया कि समस्त पत्राचार ई मेल के माध्यम से किए जाएं। बजट की उपलब्धता अनुसार 10 दिनों में भुगतान कराया जाए और केवल 50 सीटर बसों की ही उपलब्धता कराया जाना संभव होगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. पीएल मिश्रा, बस सर्विस भोपाल के प्रबंधक साबिर खान, सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *