मानवाधिकार आयोग ने 49 प्रकरणों का किया निराकरण – पीड़ितों को मिली राहत
मानवाधिकार आयोग ने 49 प्रकरणों का किया निराकरण – पीड़ितों को मिली राहत
आउटसोर्स महिलाकर्मी होगी सेवा में बहाल – दिवंगत शिक्षक के परिजनों को मिलेगा भुगतान
अधिकारी संवेदनशीलता से कार्यवाही कर आवेदक को अवगत कराएं – अध्यक्ष
रीवा 23 फरवरी 2024. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में मानवाधिकार आयोग की दो सदस्यीय बेंच ने रीवा जिले के 73 प्रकरणों में सुनवाई की। सुनवाई के बाद 49 प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी तथा सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन ने प्रकरणों में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग से जुड़े 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सुनवाई में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम त्योंथर संजय जैन, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा संबंधित अधिकारी एवं आवेदकगण उपस्थित रहे।
प्रकरणों की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री ममतानी ने कहा कि सभी अधिकारी प्रकरणों में संवेदनशीलता से सुनवाई कर शासन के निर्देशों के अनुरूप उनका निराकरण करें। आवेदकगणों को भी की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। आमजनता और शासकीय सेवकों को अपने अधिकार प्राप्त करने का पूरा हक है। नियमों के तहत जो भी सुविधा दी जा सकती है उसमें कोताही न बरतें। शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी रश्मि यादव के प्रकरण की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी रूप में नौकरी कर रही महिला को मातृत्व के लिए अवकाश की सुविधा अवश्य दें। जिला शिक्षा अधिकारी आउटसोर्स संस्था के अनुबंध में इस बात का प्रावधान करें कि महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अध्यक्ष ने आउटसोर्स महिला कर्मचारी रश्मि यादव को तत्काल नौकरी में बहाल करने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष श्री ममतानी ने दिवंगत शिक्षक के मेडिकल बिल भुगतान के प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि एक वर्ष तक बजट उपलब्ध हो जाने के बाद लंबित बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया गया। प्रकरण में लंबित बिलों का भुगतान 31 मार्च तक कराएं तथा 8 अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर पूरा विवरण प्रस्तुत करें। स्वास्थ्य विभाग के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आउटसोर्स एजेंसी को कर्मचारियों के लिए हर माह समय पर राशि का भुगतान कराएं। आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि काटकर फण्ड में जमा कराए तथा हर माह वेतन का भुगतान करे।
मानवाधिकार आयोग की बेंच ने पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आवेदक मधु सोनी, नंदन दुबे, माखनलाल, सुभाष पाण्डेय, बिपिन द्विवेदी, प्रभाकर पाण्डेय, दिलीप कुमार शुक्ला, प्रदीप मिश्रा, दिलीप कुमार कोल, लालमणि तिवारी, प्रेमवती साकेत, रामराज आदिवासी, प्रदीप सिंह, रामसिया बढ़ई, सुनील कुमार, विष्णुदेव कुशवाहा, राहुल वर्मा, देवकली चौधरी, विद्यावती मिश्रा, छोटेलाल, रामबाबू केवट, पुष्पा दुबे, कन्हईलाल सहित विभिन्न आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की।