बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध

रीवा 01 मार्च 2023. जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-15 (एक) (2) के अन्तर्गत संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों) डीजे, साउंड बाक्स आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों को तेज आवाज में कोलाहल होने के कारण अध्ययन करने में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए तथा शांति पूर्ण वातावरण स्थापित रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने आदेश दिये कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसा करते पाया जाता है तो मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होंने आदेश दिया कि कोलाहल नियंत्रण 1985 नियम 2 (घ) अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने के लिए प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक अपर जिला मजिस्ट्रेट संपूर्ण जिले एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (अपने क्षेत्राधिकार सीमा) में अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारी होगा।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *