बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पूर्णत: प्रतिबंधित
कलेक्टर ने हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर का उपयोग किया अनिवार्य
रीवा 08 अप्रैल 2022. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहू की फसल की कटाई की जा रही है वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य किया जाता है। बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने एवं रीपर कम्बाइन्डर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल, रिमर्सिबल प्लाऊ, स्ट्रारीपर, रेव, वेलर एवं ग्रेडर आदि यंत्रों को क्रय करने के लिये प्रेरित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।