गौवंश की सुरक्षा तथा ऐरा प्रथा रोकने के प्रबंध करें – कलेक्टर
रीवा 21 अक्टूबर 2021. कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिवों को गौवंश की सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सरपंच तथा ग्राम पंचायत सचिव अपने पंचायत क्षेत्र के गौवंश की सुरक्षा का उचित प्रबंध करें। सभी गौवंशीय पशुओं को पशुपालन विभाग द्वारा टैग लगाया गया है। इसके माध्यम से पशुपालक की पहचान कर खुले में छोड़े गये पशुओं को पशुपालक अथवा मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत संचालित गौशालाओं में सुरक्षित कराएं। यदि कोई पशुपालक बार-बार अपने गौवंश को ऐरा छोड़ता है तो उसके विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने कहा है कि निराश्रित तथा ऐरा गौवंश को सरपंच तथा सचिव पशुपालन विभाग के सहयोग से निकटतम गौशालओं में भेजकर उन्हें सुरक्षित करायें। आपकी पंचायत में यदि कोई गौवंश अथवा अन्य पशु दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो पशुपालन विभाग को सूचना देकर उपचार की समुचित व्यवस्था कराएं। पीडि़त पशु को यदि लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता है तो उसे निकटतम गौशाला में ले जाकर उपचार की व्यवस्था कराएं। ऐरा प्रथा के कारण किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचता है। ऐरा प्रथा को रोकने के लिए पशुपालकों को समझाइश दें।
कलेक्टर ने कहा कि खुले में घूमने वाले गौवंश से अपनी फसल को बचाने के लिये कई बार किसान अवैध बाड़े बनाकर उसमें गौवंश तथा अन्य पशुओं को रख देते हैं। इसमें पशुओं के लिए भोजन और पानी की उचित व्यवस्था नहीं रहती है। सभी सरपंच और सचिव उनकी पंचायत क्षेत्र में बनाये गए अवैध बाड़े तत्काल हटाएं। इन बाड़ों में रखे गए गौवंश को निकटतम गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था करें। यदि किसी भी पंचायत में अवैध बाड़े की सूचना मिलेगी तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच पर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से यह बात संज्ञान में लाई गई है कि कई किसान अपनी फसल बचाने के लिए पशुओं से क्रूरतम व्यवहार करते हैं। पशुओं के मुंह को तार से बांधना तथा अन्य क्रूर व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। यदि किसी भी सरपंच सचिव को इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज कर थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्गों में पेट्रोलिंग वाहनों की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से इन मार्गों में एकत्रित होने वाले निराश्रित पशुओं को हटाने की कार्यवाही करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी गौवंश की सुरक्षा के संबंध में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार गौवंश की सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन की मॉनीटरिंग करें।