प्रधानमंत्री आवास के लिये कोई पैसा मांगे तो तत्काल शिकायत करें – कलेक्टर

रीवा 02 सितम्बर 2021. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा है कि योजना के संबंध में कई भ्रम फैलाये जा रहे हैं। योजना की जानकारी न होने के कारण कई बार पात्र हितग्राही भी धोखे के जाल में फंस रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं पात्र व्यक्तियों को मिलेगा जिनका नाम 2011 की आर्थिक-सामाजिक सर्वे सूची में शामिल है। इस गणना के आधार पर प्रत्येक गांव की पात्र हितग्राहियों की क्रमवार सूची है। इसमें आवासहीन तथा कच्चे आवास वाले पात्र व्यक्ति ही शामिल हैं। इन सबको क्रम से आवास योजना का लाभ दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी आवास योजना की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्रम से पहले किसी भी हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उन व्यक्तियों को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी जिनका नाम सर्वे सूची में शामिल है।

कलेक्टर ने कहा कि योजना का लाभ दिलवाने के लिये कई व्यक्ति पात्र हितग्राही को लालच देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिये पैसा मांगे तो तत्काल शिकायत कलेक्टर कार्यालय अथवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को करें। योजना के पात्र हितग्राहियों की ग्रामवार सूची उपलब्ध है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों में इस सूची का प्रकाशन करायें। जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी सूची अपलोड करा दें। पात्र हितग्राही सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इस सूची में किसी का नाम जोड़ने तथा अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है। केवल उन व्यक्तियों के नाम सूची से अलग किये जाते हैं जिनके पक्के आवास बन गये हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रम से पहले आवास योजना का लाभ दिलाने का लालच देता है तो उसके बहकावे में न आयें। पात्र हितग्राही को योजना का लाभ अवश्य दिया जायेगा, लेकिन योजना का लाभ निर्धारित क्रम के अनुसार ही दिया जायेगा।

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