प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक दाये या बाये के क्रम में एक-एक दिन के अंतराल से खुलेंगी दुकानें
रीवा 30 मई 2021. कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के तहत जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिये गये निर्णय के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार 31 मई को प्रात: 6 बजे से एक जून को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू का आदेश यथावत रहेगा। संपूर्ण रीवा जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में एक जून को प्रात: 6 बजे से 15 जून के रात 12 बजे तक सभी राजनैतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन व मेले आदि जिनमें जन समूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेगा।
स्कूल, कालेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे केवल आनलाइन क्लासेस चलेगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉर्ट, आडिटोरियम तथा सभागृह बंद रहेंगे। धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। अत्यावश्यक सेवायें देने वाले कार्यालयों कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, परिवहन, कोषालय, पंजीयन, श्रम आदि को छोड़कर शेष कार्यालयों में 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेंगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति होगी तथा वैवाहिक कार्यक्रम का समय प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अथितियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देनी होगी।
संपूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावशील होगा। पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिदिन नाइट कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियों को मुक्त किया गया है। इसके तहत समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के निर्देशानुसार संचालित रहेंगी। किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध, आटा चक्की, पशु आहार आदि की दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/ कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केवल आपरेशन्स की अनुमति रहेगी, बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों के एमपीएलएस, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटी कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और मॉल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें निर्धारित समय में खुली रखी जा सकेंगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी। संपूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति निर्धारित समय सीमा के भीतर रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेवर मार्केट कोविड प्रोटोकाल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। उपरोक्तानुसार लेवर मार्केट का संचालन नगर निगम द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से किया जायेगा। वर्तमान में संचालित थोक/फुटकर सब्जियां/फल/फूल के बाजार यथावत स्थान पर संचालित रहेंगे, थोक एवं कृषक सब्जी मण्डी पूर्व निर्धारित स्थल करहिया मण्डी में ही संचालित होगी। इसके अतिरिक्त शहर के भीतर अन्य किसी स्थान पर सब्जी मण्डी संचालित नहीं होगी। एम्बुलेंस, आक्सीजन टैकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले तथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आईटी, सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति रहेगी, घरेलू सेवा देने वाले तथा धोवी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी। फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई, गैस पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण/फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुओं के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर एवं अन्य प्रयोजन की दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी दिन बाजार में आवागमन के मुख्य मार्ग के किसी भी तरफ की दुकाने दाये या बाये में क्रम में एक-एक दिन के अंतराल से खुलेंगी जिसका निर्धारण एवं पर्वेक्षण संबंधित थाना प्रभारी, श्रम निरीक्षक एवं नगर निगम के जोनल अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा किया जायेगा। सभी निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थित के साथ कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे जबकि सभी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ संचालित होगे तथा शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे। कोविड-19 का प्रोटोकाल का पालन करते हुए सभी सिविल निर्माण कार्य किये जा सकेंगे। सभी लाजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल अगंतुकों के लिए खुलेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोंरेंट बैठने की क्षमता में 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन के उद्देश्य से आदेशित किया है कि जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य इंटर स्टेट एवं राज्यांतरिक इंट्रा स्टेट आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य इंटर स्टेट मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों को थर्मल स्कीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। ” नो मास्क नो सर्विस ” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वंय भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार ” नो मास्क नो सर्विस ” प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी । अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों ( जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन ) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्ड वांश /सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा । फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है । फेस मास्क पहनने में अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें । सुनिश्चित करें कि मास्क आपकी नाक , मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे । जब आप किसी मास्क को उतारते है तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें । कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूडेदान में फेंक दें । सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । ” नो मास्क नो मूवमेन्ट ” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे । सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक सम्भव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें स्टे एट होम एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल – जोल कम सोशल डिस्टेंसिंग जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा । भीड़ – भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है । कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रोक में उपयुक्त अंतराल आदि को माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये । सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंये/सेनेटाइजर का उपयोग करें। कलेक्टर ने उक्त आदेश की सूचना का जिला कार्यालय, एसपी कार्यालय जिला पंचायत, नगर निगम, जिला चिकित्सालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद कार्यालयों व पुलिस थानों में प्रसारित करने के निर्देश दिये हैं।