रीवा जिले में 17 मई को सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू
कलेक्टर ने 6 मई से 17 मई तक टोटल लॉकडाउन के दिये आदेश
रीवा 05 मई 2021. कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 6 मई को प्रात: 6 बजे से 17 मई को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन-कोरोना कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सामान्यत: चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के लिये किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत इसे एक पक्षीय रूप में जारी किया गया है। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न संचार साधनों से आमजन को इसकी सूचना दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना कफ्र्यू के दौरान दूध, औषधि, केमिस्ट, अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तथा पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं वह लॉकडाउन से मुक्त होंगी। समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवायें लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य पूर्ववत होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी संचालित रहेंगी। फल, सब्जी एवं किराना सामग्री का वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिये नगर निगम, नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी व्यवस्था की जायेगी।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी एंबुलेंस में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। मेडिकल दुकानों में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी दवाओं की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी सेवाओं, दवाओं तथा जांच की रेट सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण रीवा जिले में शादी समारोह पूरी तरह से 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस आदेश का मूल उद्देश्य यह है कि लोग अपने घरों से कम से कम निकलें जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रमुख स्थलों पर प्रतिबंधात्मक आदेश को चस्पा करने तथा आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, कोविड रेग्युलशन एक्ट 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।