समस्त दुकानें प्रात: 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी – कलेक्टर
रीवा 02 जून 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने जिले में नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन आदेश के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किये हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त दुकानें प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। इन दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय। इसमें पूर्व से प्रतिबंधित दुकानों में यथावत प्रतिबंध जारी रहेगा।
कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही आवश्यक परिस्थित को छोड़कर निषिद्ध रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि 22 मई के आदेश में उल्लेखित सभी शर्ते यथावत रहेगी। कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।