होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा दो हजार रूपये का जुर्माना
रीवा 28 मई 2020. रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालो पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कठोरता से पालन करायें। इन निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति होम क्वारेंटाइन के नियमों का प्रथम बार उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रूपये का जुर्माना लगायें। इसके बावजूद यदि वह पुन: क्वारेंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे तत्काल क्वारेंटाइन सेंटर भेजें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए यदि किसी व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन किया गया है तो उसे क्वारेंटाइन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करायें। यह अन्य व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने वाले के विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ नियम 1949, मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के निर्देशों, फिजिकल दूरी, मास्क के अनिवार्य उपयोग का कठोरता से पालन करायें। पूरी सावधानी बरत कर ही कोरोना के विरूद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में जीत मिलेगी।