लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सिरमौर की गैस एजेंसी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
रीवा 23 अप्रैल 2020. कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने संपूर्ण रीवा जिले में 3 मई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। संपूर्ण जिले में 3 मई तक लॉकडाउन है। प्रतिबंध की अवधि में अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए छूट प्रदान की गयी है। इसमें घरेलू, एलपीजी गैस की आपूर्ति शामिल है।
विकासखण्ड सिरमौर में अंकिता गैस एजेंसी द्वारा 22 अप्रैल को गैस सिलेण्डरों का वितरण करने में लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। उक्त एजेंसी द्वारा निर्देशों के अनुसार सिलेण्डरों की होम डिलेवरी नहीं की जा रही थी। अंकिता गैस एजेंसी द्वारा गैस उपभोक्ताओं को गैस गोदाम से सिलेण्डर वितरित किये गये। इससे गैस गोदाम तथा एजेंसी में 100 से 120 व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित हो गयी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बनाया गया।
अंकिता गैस एजेंसी के उक्त कृत्य से लॉकडाउन तथा धारा 144 (9) के तहत लगाये गये प्रतिबंधों का खुला उल्लंखन हुआ। गैस वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही किया गया। एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुये। सूचना मिलने पर सिरमौर के एसडीएम संजीव पाण्डेय ने अंकिता गैस एजेंसी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण तथा थाने में एफआईआर दर्ज करायी है।