महामारी की रोकथाम हेतु कलेक्टर अस्थाई चिकित्सकीय स्टाफ नियुक्त कर सकेंगे
रीवा 24 मार्च 2020. कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर को चिकित्सकीय स्टाफ के अस्थाई नियुक्ति के अधिकार प्रदान किये गये हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनेक जिलों में लाकडाउन की स्थिति में सीमाएं सील हैं ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से चिकित्सकीय स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तदनुक्रम में कलेक्टर को नियुक्ति के अधिकार प्रत्योपित किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन पर नियुक्ति की जा सकेगी।
जिला स्तर पर रिक्त स्टाफ नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ/चिकित्सक को अस्थाई तौर पर तीन माह के लिये नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। शासकीय व निजी चिकित्सालयों में ओपीडी अस्थाई तौर पर प्रतिबंधित है अत: वहाँ से मुक्त हुए स्वास्थ्यकर्मी यदि स्वेच्छा से शासकीय सेवाएं देना चाहें तो उन्हें अस्थाई रूप से नियोजित किया जा सकेगा। जिला स्तर पर स्वयंसेवी चिकित्सा विशेषज्ञ भी आवश्यकतानुसार प्रत्योजित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र की अंतिम वर्ष की छात्राओं को स्टाफ नर्स तथा शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम को भी न्यूनतम तीन की अवधि के लिये अस्थाई तौर पर प्रत्योजित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है।