सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें – कमिश्नर डॉ. भार्गव
रीवा 5 दिसम्बर 2019. कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने रीवा जिले के गुढ़ एवं सीधी जिले में हुई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संभाग के समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यात्री एवं स्कूल बसों की फिटनेस का गंभीरता पूर्वक परीक्षण करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी करें। उन्होंने कहा है कि बिना नम्बर, बिना परमिट एवं खराब कंडीशन की गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वाहनों के उपकरण सही नहीं होने पर फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी वाहन चालकों की आंखों की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर आयोजित कर वाहन चालकों की आंखों की जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में बसों में अनिवार्य रूप से स्पीड गवर्नर लगाए जाएं और उनका भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक मार्गों पर अनियंत्रित रूप से ट्रक, बसों एवं अन्य वाहनों के खड़े पाए जाने पर संयुक्त रूप से पुलिस, जिला प्रशासन एवं आरटीओ द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में कलेक्टरों द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। बस ऑपरेटरों को गाड़ियों के रखरखाव, निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चलाए जाने की समझाइश दी जाए। सभी वाहनों में फस्र्ट एड बॉक्स एवं अग्निशमन यंत्र लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि बसों पर पुलिस हेल्पलाइन नम्बर भी लिखवाया जाए। बस ऑपरेटरों को वाहन चालन एवं यातायात के नियमों की समझाइश दी जाए। कैंप आयोजित कर बस चालकों को प्रशिक्षण दिया जाए। किसी भी हालत में सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की अनदेखी नहीं की जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि वाहन सही स्थिति में नहीं पाए जाने पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में पुलिस, जिला प्रशासन एवं आरटीओ संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात चिन्ह, वन वे एवं अन्य जानकारियां देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।