सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी कार्यवाही होगी – जिला दण्डाधिकारी
रीवा 09 नवम्बर 2019. जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने व सामाजिक समरसता बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले पोस्ट, फोटो/चित्र या पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने में धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उत्तरप्रदेश राज्य के अयोध्या मामले के फैसले के फलस्वरूप नागरिकों द्वारा अपने विचार व भावनाएं सोशल मीडिया पर अपलोड या फारवर्ड करने पर धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रीवा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद से जुड़ा है। सोशल मीडिया में किसी भी तरह के आपत्तिजनक कमेंट्स या आचरण लोक व्यवस्था को भंग कर सकते हैं जिसके कारण उपजित प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रेरित भी हो सकता है व उक्त आचरण आवंछित परिणाम में निकटस्थ व प्रत्यक्ष संबंध विहित हैं। ऐसे आचरण का उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा विच्छिन्नीय गतिविधियों के लिए हो सकता है। अत: पुलिस अधीक्षक रीवा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने रीवा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर आगामी दो माह तक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने को निषेधित किया है।