अमानक खाद बेंचने वाले का लायसेंस निरस्त

रीवा 23 अक्टूबर 2019. रीवा जिले के विकासखंड गंगेव में संचालित रामशरण पटेल एण्ड ब्रदर्स दुकान मनगवां के लायसेंस को उप संचालक कृषि यू.पी. बागरी ने निरस्त करने के आदेश दिये हैं। विक्रेता द्वारा अमानक खाद की विक्री करने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत यह कार्यवाही की गई है। जारी आदेश के अनुसार विक्रेता रामशरण पटेल की दुकान से कृषि विभाग के दल ने 14 अगस्त 2019 सिंगल सुपर फास्फेट के नमूने लिये थे। इसकी जांच सागर से कराई गई थी जांच में खाद के नमूने अमानक पाये गये। इस संबंध में विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का समय सीमा में उत्तर न देने के कारण खाद की विक्री भण्डारण तथा परिवहन पर प्रतिबंध के आदेश दिये गये । इसके साथ-साथ विक्रेता रामशरण पटेल के खाद, बीज विक्री लायसेंस के निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं।

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