जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील निर्वाचन संबंधी शिकायत 1950 पर करें
रीवा 04 मई 2019. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने लोकसभा निर्वाचन के सिलसिले में अपील की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के तहत कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के तहत कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से बचें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है अथवा निर्वाचकों को डराता या धमकाता है तो इस संबंध में शिकायत करने के लिए प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।