सुप्रीम कोर्ट का 15 मार्च तक गोवा के सभी खदानों को बंद करने का आदेश

गोवा खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक के लिए गोवा की सभी खदानें बंद करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में गोवा सरकार नए तरीके से खदानों का आवंटन करे। गोवा में खनन घोटाला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसमें कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिगम्बर कामत से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी।

इस मामले में एक एनजीओ गोवा फाउंडेशन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इस मामले में आरोप है कि तत्कालीन गोवा की कांग्रेस सरकार ने 88 खानों के लीज गलत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आवंटित किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने चार्टट अकॉउन्टेंट वाली एक एसआईटी गठित करने का आदेश भी दिया है जो इस बात को बतायेगी कि अवैध तरीके से इन 88 खदानों से सरकार को कितने रकम का नुकसान हुआ जिसकी वसूली इन कंपनियों से की जायेगी

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