50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शारीरिक रूप से अक्षम/अस्वस्थ्य शासकीय सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रस्ताव दें – जिला निर्वाचन अधिकारी

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शारीरिक रूप से अक्षम/अस्वस्थ्य शासकीय सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रस्ताव दें – जिला निर्वाचन अधिकारी
रीवा 07 नवम्बर 2023. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने समस्त कार्यालय प्रमुख को निर्देश दिये हैं कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शारीरिक रूप से अक्षम/अस्वस्थ्य शासकीय सेवकों की जानकारी एवं सप्ताह में प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 अन्तर्गत अधिकांश शासकीय सेवक निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी अपने अस्वस्थ्य होने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे ऐसा प्रदर्शित होता है कि उक्त शासकीय सेवकों के शासकीय सेवा के दौरान शारीरिक क्षमता में कमी हुई है, इनके अस्वस्थता के कारण शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हेतु कार्मिक प्रबंधन किए जाने में अत्यंत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। निर्वाचन के दौरान गठित मेडिकल बोर्ड में प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षण कर प्रस्तुत टीप अनुसार निर्वाचन कार्य में उपयुक्त नहीं पाए गए। साथ ही कुछ शासकीय सेवक विगत कई माह से सेवा से निरंतर अनुपस्थित भी है।
अत एवं उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे शासकीय सेवक जिनके चिकित्सकीय कारणों से शासकीय कार्य निर्वहन में शारीरिक रूप से अक्षम एवं अस्वस्थ्य है तथा निरंतर शासकीय दायित्वों से अनुपस्थित है तथा उनकी 50 वर्ष की आयु और अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके है, उन्हें शासन के प्रावधान एवं मूलभूत नियम-56 एवं मध्यप्रदेश सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के अधीन छानवीन करते हुए अनिवार्य सेवा निवृत्त का प्रस्ताव परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें ताकि उक्त प्रकरण शासन स्तर पर कार्यवाही हेतु भेजे जा सके।

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