स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा का दायित्व अभिभावकों व शिक्षा विभाग का भी

रीवा 19 सितंबर 2022. स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश में सुरक्षा का दायित्व अभिभावकों व शिक्षा विभाग के साथ परिवहन विभाग का भी है। कलेक्टर ने कहा है कि अभिभावक बच्चों के स्कूल आते जाते समय सुरक्षा के प्रति स्वयं भी बराबर के उत्तरदायी है। अत: अभिभावकों को यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूली वाहनों में समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, चालक परिचालक या अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखना चाहिए तथा अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित स्कूल प्रबंधन व प्रशासन को दी जानी चाहिए। माता-पिता को अभिभावक शिक्षक बैठक में आवश्यक रूप से भाग लेकर अपने बच्चों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा करना चाहिए। माता-पिता को ऐसे वाहनों जिनके पास वैध परमिट एवं फिटनेस, वाहन चालक लाइसेंस धारक ड्राइवर न हो के उपयोग करने से बचना चाहिए। माता-पिता को ऐसे वाहनों में बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए जिनमें बैठक क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हो, माता-पिता को इस संवेदनशील विषय पर एक सतर्क पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे अभिभावक जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन पालन न करने वाले वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजते है उनके विरूद्ध भी प्रचलित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

शिक्षा विभाग पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग का दायित्व है कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बस का परीक्षण किया जायेगा इसका उल्लंघन होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के सुरक्षित परिवहन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नही, छात्रों के सुरक्षित परिवहन हेतु जारी गाइडलाइन के संबंध में स्कूल प्रबंधन से पालन प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ कम्प्लायंस) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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