पटाखा दुकानों का आवंटन 7 नवम्बर को किया जायेगा

रीवा 01 नवम्बर 2020. दीपावली के अवसर पर लगाई जाने वाली पटाखा दुकानों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, तीन पासपोर्ट फोटो, बोटर आईडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति 5 नवम्बर तक कलेक्टर कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। लाटरी के माध्यम से 7 अक्टूबर को शाम 3 बजे दुकानों का आवंटन किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में दुकानें लगाने की अनुमति दी जायेगी। आगामी 10 एवं 11 नवम्बर को अस्थाई आतिशबाजी के लाइसेंस वितरित किये जायेंगे। लाइसेंसधारी 12 नवम्बर से 14 नवम्बर तक एवं 25 नवम्बर को नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिये बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड व ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धारित स्थानों में पटाखों का विक्रय कर सकेंगे। अनुज्ञप्ति स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय दण्डनीय अपराध होगा। अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण व एक अग्नि समंन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था लायसेंसधारी को स्वयं करने तथा दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लायसेंसधारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकाने एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होगा। यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नही होगें। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। इसी प्रकार किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से प्यूज या सर्किल ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे कोई शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाये। दुकान का आवंटित स्वयं ही दुकान संचालन करेगा। उसे अनुज्ञप्ति पत्र मूल प्रति दुकान में अपनी फोटो के साथ प्रदर्शित करना होगा।

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