प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक होगा फसलों का बीमा

रीवा 18 जुलाई 2020. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2020 ने बोई जाने वाली फसलो का कृषक 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को दावा क्षतिपूर्ति मिलेगी। खरीफ सत्र में योजना के अन्तर्गत उड़द एवं मूंग, ज्वार, कोदों, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, धान सिचित एवं धान असिंचित सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर फसलों का बीमा किया जायेगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक बीएस बागरी ने बताया कि खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम ही किसानों द्वारा भुगतान किया जाना है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खरीफ 2020 में किसान अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। उप संचालक ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप होने पर बीमा दावे की राशि का भुगतान करने के लिए फसल क्षति की गणना जिला स्तर में उड़द एवं मूंग की, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली एवं तिल तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिचित, धान असिचित सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की गणना की जायेगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें लेने वाले बटाईदार और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। उन्होंने बताया कि अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं।
उप संचालक ने बताया कि अऋणी कृषकों हेतु फसलों का बीमा करवाने के लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लाइसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, भू-अधिकार प्रमाण पत्र (पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी) अभिलेख संलग्न करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।

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