कोरोना वायरस के प्रसार नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनायें – कमिश्नर डॉ. भार्गव

रीवा 28 अप्रैल 2020. रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने दोंनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियां को निर्देश दिये हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनायें। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करायें। किसी भी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रंखला को तोड़ना और उसे पूर्णत: नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के जहां भी पाजिटिव केस पाये जाते हैं तो वहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कन्टेनमेंट स्ट्रेटजी के निर्देशों का सख्ती से पालन करायें। यदि निर्देशों के पालन में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कठिनाई निर्मित की जाती है तो उनके विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्तिच की जायेगी।

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने निर्देश दिए कि कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के निवास को एपिसेन्टर मानते हुए भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रत्येक जिले में क्लस्टर कन्टेनमेंट स्ट्रेटजी बनाई जाये जिसमें क्लस्टर के भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करना, संपर्कों को क्वारेंटाइन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि शामिल हो। कन्टेनमेंट क्षेत्र की परिधि में आवाजाही करने वाले समस्त व्यक्तियों की नामजद सूची रखें ताकि उनका फालोअप सुनिश्चित किया जा सके। कन्टेनमेंट क्षेत्र के प्रवेश एवं निगम मार्ग पर कोविड-19 के संबंध में सूचना एवं प्रसार सामग्री का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 पाजिटिव रोगी की पहचान होने पर उसकी नामजद सूची, पता, फोन नम्बर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को भेजा जाए। पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का सैम्पल एकत्रित किया जाये। पॉजिटिव केसों की संख्या अधिक होने पर रेवेन्यू विभाग को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त आरआरटी दलों का गठन किया जाये। पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आये व्यक्तियों की पहचान की जाये तथा उनकी अन्य बीमारियों की जानकारी संकलित की जाये। यदि संपर्क में आये सदस्य लक्षण रहित हैं तो उन्हें घर पर क्वारेंटाइन की सलाह दी जाये एवं लक्षण होने पर जिला कंट्रोल रूम में सूचित करने की समझाइश दी जाए। पाजिटिव पाये गये व्यक्ति के घर की विषाणु मुक्ति नगर पालिका/नगर निगम के दलों द्वारा प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने प्रयोगशाला एवं जांच सुविधाएं, मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।

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