रीवा कलेक्टर श्री कुर्रे ने 21 अप्रैल से 3 मई तक आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त करने का आदेश जारी किया

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

रीवा 20 अप्रैल 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश की अवधि 14 अप्रैल के द्वारा 3 मई तक अवधि बढ़ाने पर तथा 15 अप्रैल से चयनित सेवाओं, उपक्रमों में आंशिक छूट प्रदान करने हेतु संशोधित गाइडलाइन जारी करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी किये गये लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 21 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 3 मई को रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए अति आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। उपरोक्त आदेश जिला आपदा समिति की बैठक में जारी किये गये।
बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र, देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, गुढ़ विधायक नागेन्द्र सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, एसपी आबिद खान, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के विस्तार के साथ 3 मई तक जिले में उपरोक्त गतिविधियां पूर्व की भांति प्रतिबंधित की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर समस्त सार्वजनिक यातायात सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें। चिकित्सकीय कारणों या दी गई अनुमति गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अन्र्तजिला और अन्तर्राज्य आवागमन। जिले की समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास बंद रहेंगे। दी गई अनुमति को छोड़कर समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। विशेष कारणों से आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। टैक्सी (आटो रिक्शा व साइकिल सहित) टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। समस्त सिनेमा हाल, माल, शापिंग काम्पलेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, बार, और ऑडिटोरियम, असेंबली हाल एवं इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक मण्डली एवं एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों की मण्डली की अनुमति नहीं दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि हॉटस्पाट यानी कोविड-19 में संक्रमित पाये जाने वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र का दिशा निर्देशों के अनुसार सीमांकन किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों के कण्डिका 3 के तहत गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सुविधाओं (चिकित्सा, आपात स्थिति, कानून व्यवस्था से संबंधित कत्र्तव्यों सहित) और शासकीय कार्य के निरंतरता को छोड़कर इन क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि 20 अप्रैल से चयनित गतिविधियों की अनुमति रहेगी। इसमें सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) कार्यात्मक बनें रहेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधा, डायग्नोस्टिक्स चिकित्सा, प्रयोगशालाएं एवं संग्रह केन्द्र संचालित किये जा सकेंगे। डिस्पेंसरी केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानें एवं सप्लायर्स सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें। पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथॉलाजी लैब और दवा की बिक्री एवं आपूर्ति। दवाओं फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा आक्सीजन, उनकी पैकेजिंग, सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयां। सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, लैब तकनीशियनों और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं सहित एम्बुलेंस का आवागमन (अन्तर और इन्ट्रास्टेट) संचालन की अनुमति होगी। एंबुलेंस सहित चिकित्सा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं विकास कार्य संचालित करने की अनुमति होगी। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन कार्य एवं सेवाएं संचालित की जा सकेंगी। किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती, कृषि उत्पादन की खरीद, उपार्जन में लगी एजेंसियां, समितियां, कृषि उपज मण्डी समिति, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि फार्म मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा उर्वरक, बीज, और कीटनाशक के प्रतिष्ठान, कृषि मशीनरी की दुकानें, इनके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रंखला सहित) और इनके मरम्मत के प्रतिष्ठान, गौशाला सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, परिवहन और आपूर्ति श्रंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री। पोल्ट्री फार्म, हैचरी, पशुधन खेती सहित पशुपालन फार्मों का संचालन। मछली पालन एवं संबंधित व्यावसायिक गतिविधि और उपार्जन से संबंधित सेवाएं भण्डारण, बारदाना, सूजा, सिलाई मशीन, एवं साइलो आदि संचालित किये जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक सेवाएं, दुकानें (किराना और आवश्यक सामान), राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत सहित), खाद्य और किराने का सामान, स्वच्छता की वस्तुएं, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, बूथ, मुर्गी, मांस और मछली, पशु चारा। उक्त का समय प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सभी सब्जी, फल मण्डियां वर्तमान में लॉकडाउन में स्थानांतरित स्थानों पर ही कार्य करेंगी तथा इसका समय पूर्ववत प्रात: 5 बजे से प्रात: 9 बजे तक रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रंखला में सभी सुविधाएं। प्रसारण डीटीएच और केबल सेवाओं सहित पिं्रट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आईटी और आई सक्षम सेवाएं 50 प्रतिशत मैन पावर के साथ। कोरियर सेवाएं सप्लाई चैन में अन्य लिंक सहित कोल्ड स्टोरेज सहित वेयर हाउसिंग सेवाएं। कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव और रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं। होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल जो लॉकडाउन चिकित्सा और आपात कालीन कर्मचारियों, फंसे पर्यटकों और व्यक्तियों को समायोजित कर रहे हैं। स्व-नियोजित व्यक्ति, इलेक्ट्रीशियन, आईटी, मरम्मत, प्लम्बर, मोटर यांत्रिकी, बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि बच्चों, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित महिलाओं के लिए घरों का संचालन। आंगनबाड़ियों के संचालन, बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दरवाजे पर 15 दिन में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्य, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा कार्य।
कलेक्टर ने बताया कि सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य, संचालित किये जा सकेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भण्डारण आउटलेट। विद्युत उत्पादन, वितरण इकाइयां और सेवाएं, डाकघरों सहित डाकसेवाएं, नगरपालिका, स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन, दूर संचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली उपयोगिताओं का संचालन, बैंक शाखाएं, एटीएम, बैकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा अधिसूचित एसईबीआई और पूंजी एवं ऋण बाजार सेवाएं। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां, शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत कामन सर्विस सेंटर। उन्होंने बताया कि सभी माल वाहनों को परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग करने की अनुमति होगी। सभी खाली माल वाहनों को भी परिवहन की अनुमति होगी। राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानें एवं ढाबे खुले रहेंगे। आग, कानून और व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित की जायेंगी। पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाद्य उत्पादों सहित चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं का क्रास वार्डर आवागमन। कटाई और बोवाई से संबंधित उपकरण जैसे हार्वेस्टर अन्य कृषि एवं बागवानी उपकरण का जिले में एवं अन्तर्राज्य परिवहन चिकित्सा सहित आवश्यक कार्य हेतु चार पहिया वाहनों में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैक सीट में एवं दो पहिया वाहनों में केवल वाहन के चालकों को अनुमति है। सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। मेडिकल आपातकाल एवं मृत्यु के मामले में शासन के नियमानुसार पास के साथ छूट है। सभी प्रकार के निजी कारणों से होने वाले अन्तर्जिला एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग (नगर निगमों और नगरीय निकायों की सीमा के बाहर), दवाओं, चिकित्सा उपकरण, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती। आटा चक्की, आटा, दाल, तेल, खाद्य, साबुन, सर्फ आदि आवश्यक सामग्री की मिलें। कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति। पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां। उर्वरक, कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयां। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भठ्ठा। उत्पादन इकाइयां जिन्हें एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है एवं उनकी आपूर्ति श्रंखला। श्रमिकों के कार्यस्थल पर परिवहन समर्पित परिवहन में नियोक्ता द्वारा किया जायेगा। आवश्यक वस्तु, सामग्री निर्माण हेतु जिला कलेक्टर की अनुमति उपरांत अन्य इकाईयां संचालित की जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई, पेयजल, परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण तथा नगरीय निकाय की सीमा के भीतर वह निर्माण कार्य जिसमें श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है संचालित की जा सकेंगी।
कलेक्टर ने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेसकवर पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह एवं अन्त्येष्टि जैसे कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा। शराब गुटखा, तम्बाकू आदि के बिक्री प्रतिबंधित है और थूंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि सभी कार्य स्थलों में जांच व्यवस्था होगी। सुविधाजनक स्थानों पर सेनेटाइजर प्रदान किये जायेंगे। कार्य स्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक-पृथक पाली में होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रूग्णता वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। निजी एवं सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्यस्थल को सेनेटाइज करेंगे। सभी बैठकें प्रतिबंधित हैं। परिसर सहित क्षेत्रों के उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जायेगा। भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया और कैण्टीन, बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, खुले स्थान, उपलब्ध बरामदा, प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केविन, भवन आदि उपकरण और लिफ्ट, बाथरूम टायलेट, सिंक, पानी की बिंदु आदि दीवारें, अन्य सभी सतहें। बाहर से आने वाले श्रमिक के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता के विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों को केवल 30 से 40 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है। श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाये। टच-फ्री तंत्र के साथ हाथ धोने और सेनेटाइजर के लिए प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर और सामान्य क्षेत्र में किया जायेगा। सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। कार्य स्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक-पृथक पाली में होगा। 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभा या बैठकों का आयोजन नहीं किया जायेगा। कार्य स्थल की साइटों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फिट की दूरी पर बैठें। साइटों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल, क्लीनिक जो कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत है की पहचान की जायेगी और कार्य स्थल पर हर समय एक सूची उपलब्ध रहेगी।
कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि सभी प्रकार के सेवाओं के संचालन में सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी एवं अन्य गाइडलाइन का पालन न करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान उद्योग को तहसीलदार, थाना प्रभारी द्वारा 3 मई तक सील किया जायेगा। उन्होंने आदेश दिये हैं कि यह आदेश 21 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावशील रहेगा। आवश्यकतानुसार उक्त अवधि में संशोधन किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारती दण्ड विधान अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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