भू-स्वामी एवं बटाई दार के हितों का संरक्षण विधेयक संबंधी निर्देश जारी

रीवा 28 जनवरी 2020. शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-स्वामी एवं बटाई दार के हितों का संरक्षण विधेयक संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं जारी निर्देशों के अनुसार भू-स्वामी अनुबंध के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए बटाई दार को खेती के लिए अपनी जमीन दे सकता है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का भू-स्वामी केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर जमीन दे सकता है। अनुबंध के भंग होने की स्थिति अथवा अनुबंध समाप्ति से जुड़े विवाद का निराकरण तहसीलदार करेंगे। तहसीलदार के निर्णय पर अपील का भी प्रावधान है। बटाई दार द्वारा जमीन पर कब्जा न छोड़ने पर तहसीलदार द्वारा भू-स्वामी को जमीन का कब्जा दिलाया जायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना एवं सिविल जेल की भी व्यवस्था है।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *