जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी दस दिवस तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी

रीवा 19 दिसंबर 2019. जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर बसंत कुर्रे ने रीवा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश जिले में 18 दिसंबर से लागू होकर आगामी दस दिवसों तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कतिपय संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन/जुलूस आदि करने की योजना बनायी जा रही है जिससे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत भारतीय संसद द्वारा पारित सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019) एवं एनआरसी के संबंध में किसी भी संसाधन जैसे पोस्टर, बैनर, झण्डे, तख्ती, पर्चे, पम्पलेट, सोशल मीडिया एवं अन्य सभी संभावित संसाधनों से दुष्प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन एवं साथ में लेकर चलना पूर्णत: निषेध रहेगा। शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से नया बस स्टैण्ड, सिरमौर चौक, कालेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, पुराना बस स्टैण्ड कलेक्ट्रेट के आसपास, जय स्तम्भ चौक, ढेकहा तिराहा, पड़रा मोड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल चौक, धोबिया टंकी मार्ग को सभी प्रकार के आयोजनों के लिये प्रतिबंधित किया गया है। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन तथा साथ में लेकर चलना पूर्णत: निषेध रहेगा। ऐसे समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। आयोजित रैली/जुलूस के संचालन के समय आयोजक अपने तथा वालेंटियर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि आधा मार्ग सार्वजनिक आवागमन हेतु खाली रहे एवं किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो तथा यातायात नियमों का विधिवत रूप से पालन किया जावे। जुलूस/रैली/शोभा यात्रा के मार्ग में लगाये जाने वाले स्वागत मंचों की अनुमति पृथक से लेनी होगी। स्वागत मंच इस तरह से लगाये जायेंगे जिससे किसी भी व्यक्ति व्यवसाय अथवा कार्य एवं यातायात में अवरोध उत्पन्न न हो।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेशित किया है कि आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दो का प्रयोग नहीं किया जायेगा जिससे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक/आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। निजी भवनों पर झंडे/बैनर/पोस्टर लगाये जाने की दशा में आयोजक/ आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा तथा यह अनुमति संबंधित पुलिस थाने पर आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। जिले के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के आयोजनों जैसे, सभा, रैली, प्रदर्शन पर रोक लगाई गयी है। संपूर्ण जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा एवं अनुमति मिलने पर ध्वनि स्तर 50 डेसीमल 02 साउंड बाक्स ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जावेगा तथा डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति/आयोजकगण किसी भी स्थल/जुलूस मार्ग इत्यादि पर पटाखा अथवा विस्फोटक सामग्री/ ज्वलनशील पदार्थ/ मशाल इत्यादि का उपयोग/ प्रदर्शन नही करेगा एवं कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और न ही सड़कों पर आने दें। घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही इन्हें रखा जाये।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी होटल, लांज धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिये जाने एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर देने के निर्देश दिये हैं। पेंईग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाय तथा इसके उपरांत ही पेंईग गेस्ट रखा जावे। जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्ति जनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या इनकी फारवर्डिग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

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