सरस्वती स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा 14 अगस्त 2019. जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में सरस्वती विद्यालय नेहरू नगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक बिना लाईसेंस के वाहन चलाते है, जो कि कानूनी रूप से वर्जित है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के उपरांत लाईसेंस लेकर ही वाहन चलाएं। बालकों को आपराधिक गतिविधियों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब हमें रोजगार के अवसर मिलते हैं तो उसमें आपराधिक इतिहास की छानबीन होती है। यदि हम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो रोजगार प्राप्त करने में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लोक अदालत में समझौते के जानकारी देते हुये बालकों को राजीनामा के महत्व को समझाया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन ने कहा कि संविधान विधि की सबसे बड़ी पुस्तक है। देश का शासन संविधान के तहत ही चलता है। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोलते हुए कहा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, इसका पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिये। हमें संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। उन्होंने संविधान में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री श्वेता परते ने किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी देते हुये बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु किशोर न्याय अधिनियम विशेष रूप से निर्मित किया गया कि विधि के विरोध में किशोर के संबंध में प्रक्रिया के बारे में तो बताया ही है साथ ही देख-देख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के कल्याण के लिए भी प्रावधान करता है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय मिश्रा ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा कि हमें संविधान राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सदैव सम्मान करना चाहिए। कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए इनकी अपमान होने की दशा में कड़े दंडात्मक कानून का प्रावधान है।

डॉ. विवेक द्विवेदी ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु की गई है। इसमें बच्चे भी शामिल है उन्होंने कहा कि बालकों को कभी भी कोई कानूनी समस्या हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
अधिवक्ता श्री कौशलेश सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया व आभार सरस्वती विद्यालय के प्राचार्य श्री नागेन्द्र सिंह ने व्यक्त किया। शिविर में विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं अध्यापक, अध्यापिकागण विशेष रूप से मौजूद रहे।

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