निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि

रीवा 15 अप्रैल 2019. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को बढ़ी हुई दर पर 15 लाख रूपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। यदि कर्मचारी की हिसात्मक घटना, सड़क पर बारूदी सुरंग बम ब्लास्ट या किसी सशस्त्र व्यक्तियों के हमले में मृत्यु होती है तो परिजनों को 30 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी के स्थायी रूप से अपंग होने, किसी अंग विशेष की अपंगता, नेत्रों में क्षति पहुंचने पर 7 लाख 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्घटना का शिकार होने पर दुगनी अनुग्रह राशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अनुग्रह राशि की पात्रता समस्त मतदान कर्मियों को होगी। सुरक्षा के लिये लगाये गये पुलिस कर्मियों व सी.ए.पी.एफ. को पात्रता होगी। अनुग्रह राशि की पात्रता निजी कर्मियों ड्रायवर, क्लीनर जो निर्वाचन कार्य के लिये लगाये गये है को होगी। अनुग्रह राशि की पात्रता निर्वाचन की घोषणा के साथ हो जायेगी। उन्होंने बताया कि अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये भारत सरकार और राज्य सरकार 50:50 प्रतिशत अनुदान देगी। अनुग्रह राशि का क्लेम राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा और केन्द्र सरकार भुगतान करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों की मृत्यु या दुर्घटना में क्षति होने पर प्रतिवेदन समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *