माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

रीवा 29 सितंबर 2019. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गत दिवस संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आबिद खान सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व समिति के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का दायित्व उनके परिजनों का है। यदि वह इसमें आनाकानी या अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि सुलह अधिकारी की नियुक्ति के लिए पैनल बनाकर जिला स्तर पर प्रेषित करें ताकि उसका शासन स्तर से अनुमोदन कराया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का दायित्व उनके बच्चों का है। अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक बिना भरण-पोषण के जीवन न जिये। इन प्रकरणों में यदि अपील आती है तो उसका शीघ्रता से निराकरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रम में प्रबंधन की योजना व आश्रम के अन्त:वासियों के चयन प्रक्रिया की भी विस्तार से जानकारी दी।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने अधिनियम के तहत विरोधी पक्षकार को सूचना व उसकी अनुपस्थिति की दशा में लागू होने वाली प्रक्रिया, बच्चों व रिश्तेदारों को पक्षकार बनाना, सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता होने की दशा में अधिकरण द्वारा कार्यवाही एवं अधिकतम भरण-पोषण भत्ता आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पेंशनर्स समाज के प्रतिनिधि, जिले में संचालित वृद्धाश्रमों के प्रतिनिधि तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएस पाण्डेय भी उपस्थित थे।

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