दिव्यांगों को सुगम मतदान की सभी सुविधाएं उपलब्ध करायें – कमिश्नर

रीवा 23 मार्च 2019. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुक्रम में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिव्यांग मतदाताओं को सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल करें। दिव्यांग मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची बनाकर इसका प्रकाशन मतदान केन्द्र में करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने कहा कि यदि किसी पात्र दिव्यांग का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो उसका नाम बीएलओ के माध्यम से सूची में शामिल करायें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं की निगरानी के लिए उत्तरदायी अधिकारी तैनात करें। मतदान दिवस से एक सप्ताह पूर्व सभी दिव्यांग मतदाताओं को उनके मताधिकार के उपयोग के लिए आमंत्रण पत्र प्रदान करें। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दिव्यांगों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करायें। प्रत्येक मतदान केन्द्र में रैम्प का अनिवार्य रूप से निर्माण करायें जिससे दिव्यांग मतदाता सुगमता से मतदान कर सकें। दिव्यांग मतदाताओं को बिना लाइन में लगे मतदान की सुविधा दें। दिव्यांग जनों को मतदान में सहयोग देने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में कर्मचारी तैनात करें। यदि कोई दिव्यांग मतदाता निर्वाचन कार्य तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में स्वेच्छा से सहयोग देना चाहता है तो उसे पूरा अवसर दें।

कमिश्नर ने कहा कि नेत्रहीन मतदाताओं का पंजीयन करके उन्हें मतदाता पहचान पत्र तथा मतदान संबंधी सूचनाएं वाइस एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करायें। दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित न करें जिससे उनकी निजता बनी रहे। जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दिव्यांग मतदाता हैं वहां उनके लिये पृथक से मतदान केन्द्र भी निर्वाचन आयोग की अनुमति से बनाया जा सकता है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में दिव्यांग सहयोगी के साथ व्हीलचेयर की भी व्यवस्था करें जिससे दिव्यांग सुगमता से मतदान कर सकें। प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्हें बीएलओ के माध्यम से मतदान करने का निमंत्रण पत्र भेजें।

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