रीवा जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए बैठक ली

सर्किट हाउस एवं गेस्ट हाउस में आरक्षण के लिये देना होगा निर्धारित शुक्ल

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 का कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावित हो गयी है। विधान सभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनैतिक दलों के व्यक्ति, मंत्रीगण , सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि चुनाव प्रचार के कार्य से शासकीय एवं अद्र्धशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहाँ पर राजनैतिक गतिविधियाँ कर सकते हैं । तथापि उन्हें सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस शर्तों के अधीन उपलब्ध कराया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि आरक्षण के लिए निर्धारित राशि जमा करावकर उन्हें विधिवत रसीद दी जाये। टेलीफोन के लिये पृथक रजिस्टर रखा जाये। खाने की व्यवस्था नि:शुल्क नहीं की जायेगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार नहीं करने दिया जाये। विश्राम गृह में एक पंजी संधारित की जायेगी जिसमें आगतुंक का नाम, पता, यात्रा का प्रयोजन ली गयी राशि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाये। जब भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उक्तानुसार अभिलेख की मांग करते हैं तो उनके अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने तक कि अवधि के लिये विश्राम गृहों, विश्राम भवनों में कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबधित अधिकारियों के लिये आरक्षित रखा जाये। इस आरक्षित कक्ष के आवंटन में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश एवं उनके कार्यालय के अधिकारी, निर्वाचन कार्य से संबधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता क्रम में आरक्षित किया जाये।
जुुुलूस, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति हेतु संबधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर होंगे प्राधिकृत अधिकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2018 का कार्यक्रम घोषित होने के उपरान्त जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश घारा 144 प्रभावशील हो गयी है।
कलेक्टर ने अभ्यार्थियों द्वारा सभायें, जुलूस, रैली आयोजित करने तथा ऐसी सभा, जुलूस में लाउड स्पीकर के उपयोग करने की अनुमति देने के लिये संबधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर को प्राधिकृत अधिकारी बनाया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी गति से किया जाये। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की सीमा में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा नगर पालिका क्षेत्र में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के लिये दी जायेगी।

रिटर्निंग ऑफीसर वाहनों का पंजीयन एवं वाहनों की परमिट जारी करेंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने चुनाव प्रचार के लिये उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का पंजीयन एवं मतदान के दिन वाहनों की परमिट जारी करने के लिये संबधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमती पाठक देंगी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के दौरान निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने हेतु कलेक्ट्रेट की सहायक ग्रेड- तीन श्रीमती माधवी पाठक को नियुक्त किया है। श्रीमती पाठक समस्त विधानसभा क्षेत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायेंगी।

धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी
विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा तिथि से ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक ओदश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा। विधानसभा क्षेत्र 68 सिरमौर, 69 सेमरिया, 70 त्यौथर, 71 मऊगंज, 72 देवतालाब, 73 मनगवां, 74 रीवा एवं 75 गुड़ में शांतिपूर्ण स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउड स्पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नही करेंगे एवं कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना या घेराव नहीं करेंगे तथा कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक गैर राजनैतिक दल या अन्य जुलूस, आमसभा, धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्ध नही करेंगे।
इसी प्रकार लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणवाजी नही की जाएगी, सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जावेगा। आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा। तथा सभी पुलिस थाने में जमा कराये जाये। सम्पूर्ण् निवाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे :- वल्लम, तलवार भाला चाकू छुरा, कुल्हाड़ी,बरछी, त्रिशूल, लाठी इत्यादि लेकर नही निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ मशाल आदि का उपयोग/प्रदर्शन नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिरी की सूचना देगा। होटल, लॉज, सराय के मालिक/प्रबंधक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देने के निर्देश जिला एवं दण्डाधिकारी द्वारा किये गयें है।

निर्वाचन व्यय की मॉनीटरिंग पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करें – कलेक्टर
निर्वाचन व्यय की मॉनीटरिंग के लिए गठित दलों का प्रशिक्षण संपन्न

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की निगरानी के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है। इन दलों को चुनाव खर्च पर कैसे निगरानी रखना है इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कहा कि निर्वाचन व्यय की मॉनीटरिंग संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के इस कार्य में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइड लाइन के अनुसार ही निर्वाचन व्यय की मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नायक ने कहा कि प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए जिले में उड़नदस्ता दल, लेखा दल, स्थैतिक निगरानी दल, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग समिति सहित विभिन्न दलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत मिलने पर उड़नदस्ता दल तत्काल मौके पर पहुंचें। इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही करें। पूरी गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग अवश्य करायें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही सभी निर्वाचन व्यय टीमों का कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा में विभिन्न निगरानी दलों द्वारा प्रतिवेदन भेजना जरूरी है। उन्होंने सभी को अपना कार्य मुस्तैदी से करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रतिदिन भेजी जाना है भले ही जानकारी निरंक ही क्यों न हो। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स अमरजीत सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय की निगरानी की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि एक विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रूपये तक चुनाव खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि जनसभा, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन आदि के खर्च पर निगरानी रखी जाना है। इसके अलावा मतदाताओं को शराब, धन, उपहार आदि का वितरण प्रत्याशियों या राजनीतिक दल द्वारा कराये जाने पर कार्यवाही की जाना है। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक श्री सुशांत सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय एवं इला तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीतल की सील व मॉक पोल सील तैयार कराने हेतु संपर्क करें

विधानसभा निर्वाचन 2018 के तारतम्य में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिफाफे को सील करने हेतु पीतल की सील एवं मॉक पोल स्लिप सील तैयारी कराई जानी है। इच्छुक व्यक्ति 15 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

मतदान दलों का प्रथम निर्वाचन प्रशिक्षण 12 अक्टूबर को
विधानसभा निर्वाचन 2018 के तारतम्य में मतदान कार्मिक व्यवस्था के तहत प्रथम निर्वाचन प्रशिक्षण 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया है।
प्रभारी अधिकारी मतदान दल गठन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मयंक अग्रवाल ने बताया कि पीठासीन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक को शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय न्यू साइंस कालेज व शासकीय साइंस कालेज में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला स्तरीय निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा होते ही सूचनायें प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय निर्वाचन नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) की स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय में की गयी है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07662-255142 एवं टोल फ्री नंबर 18002336043 है। नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
प्रथम पाली सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खादी ग्रामोद्योग के रोहित पटेल के साथ अमिति पाण्डेय, विशाल तिवारी एवं पुष्पेन्द्र सिंह की डियूटी लगायी गयी है। द्वितीय पाली सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बाल सम्प्रेक्षण गृह के जीतेन्द्र गुप्ता के साथ श्रीमती प्रज्ञा तिवारी, श्रीमती वंदना द्विवेदी एवं केद्र प्रताप सिंह की डियूटी लगायी गयी है। तृतीय पाली सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक आडीटर संदीप शुक्ला, अरविन्द तिवारी, सुदेश पाण्डेय एवं अरूण तिवारी की डियूटी लगायी गयी है। चतुर्थ पाली 11 बजे रात्रि से 5 बजे सुबह तक अजय मुजिया के साथ चक्रमणि मिश्रा, विनोद धुर्वे एवं अयूब खान की डियूटी लगायी गयी है।

वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अद्र्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जन प्रतिनिधियों (अशासकीय पदाधिकारियों) के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से पूर्णत: वर्जित किया है। इन वाहनों में वह वाहन भी शामिल है जो संस्था द्वारा किराए पर लिए गए है या जिनके किराये/पी.ओ.एल. का भुगतान किया जाता है।
उन्होंने इस संबंध में प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रति सप्ताह सोमवार को लॉग बुक की छाया प्रति निर्वाचन कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये हैं कि उपलब्ध वाहनों का उपयोग किसी भी जनप्रतिनिधि/अशासकीय पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। यदि वाहनों का उपरोक्तनुसार दुरूपयोग एवं निर्देशों का उल्लंखन होना पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी दोषी माने जायेंगे।

आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकरी श्रीमती नायक

भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाने के परिप्रेक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा आदर्श आचरण संहिता के पालन के निर्देश दिये गये हैं।
तदनुक्रम में शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आंशका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे
और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचन में सशक्त पदीय कर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा उपेक्षित कर्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है।
चुनाव की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की अवधि में मंत्रियों के यात्रा के दौरों के सिलसिले में शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गए है। जिसके अनुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि में केन्द्र या राज्य शासन के कोई मंत्री किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरा नही करेंगे, जिसमें निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है (केवल प्राकृतिक आपदा स्थितियों को छोड़कर) साथ ही यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आम सभा आयोजित करते है तो सभा की व्यवस्था नही की जाए, केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई मंत्री चुनाव के काम के लिए कहीं जाते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जायेंगे। उन अधिकारियों को छोड़कर, जिन्हें ऐसे सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए सुरक्षा के लिए या कार्यवाही नोट करने के लिए तैनात किया गया हो। दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नही होना चाहिए। जब किसी मंत्री को निजी मकान पर खाने-पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल न हो। आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के साथ ही निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे बैनर, पोस्टर तथा विद्युत एवं टेली फोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां आदि लगायी जाती है, जिसके कारण सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रकार की समस्त गतिविधियां मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुय यह आदेश दिया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं टेली फोन एवं बिजली के खम्बों पर झण्डियां लगायी जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में “”लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता”” गठित किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ हैं। यह दस्ता नगर पालिक निगम/ नगर पंचायत एवं तहसील स्तरीय कार्य पालिक दण्डाधिकारी जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी सहित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर के सीधे देख-रेख में कार्य कर रहा है। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थाने का एक सहायक उप-निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी, एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की डियूटी लगायी गयी तथा दस्ते को एक वाहन भी उपलब्घ कराया गया है। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई./थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्तियों को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें।

मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आज

रीवा 08 अक्टूबर 2018. विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की जा रही तैयारियों, निर्वाचन प्रक्रिया, कानून व्यवस्था की स्थिति तथा निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी देने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आज 9 अक्टूबर को प्रात: 11.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी है। मीडिया प्रतिनिधियों से बैठक में उपस्थिति का अनुरोध किया गया है।

स्टैंडिग कमेटी की बैठक आज

विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में आज 9 अक्टूबर को स्टैंडिग कमेटी की बैठक आहूत की गयी है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रात: 11 बजे से आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

मतदान दलों के प्रशिक्षण प्रबंधन कार्य हेतु दल गठित

विधानसभा निर्वाचन 2018 के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा मतदान दलों के प्रशिक्षण प्रबंधन कार्य के सुगम संचालन के लिये प्राध्यापक डॉ. भूपेन्द्र सिंह, डॉ. आशुतोष द्विवेदी, डॉ. संदीप कुमार पाण्डेय, डॉ. गोपाल जी श्रीवास्तव व डॉ. एस.पी. कनौड़िया के साथ अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्बद्ध किया गया है।

समस्त मुद्रकों की बैठक आज

विधानसभा निर्वाचन 2018 संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों से अवगत कराये जाने हेतु 9 अक्टूबर को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में जिले के समस्त मुद्रकों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

बैंकर्स की बैठक आज
विधानसभा निर्वाचन 2018 के तारतम्य में विभिन्न बैंक के अधिकारियों की बैठक आज 9 अक्टूबर को अपरान्ह 4.30 बजे से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में समस्त बैंकर्स को उपस्थिति के निर्देश दिये गये हैं।

आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही
ग्यारह को किया गया जिला बदर,
चार को थाने में माह के प्रत्येक सोमवार को हाजिरी के निर्देश

विधानसभा निर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष संपादित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा जिले में अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु आदतन अपराधियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में उन्होंने ग्यारह अपराधियों को एक वर्ष अवधि के लिये रीवा जिले से बाहर किये जाने के आदेश जारी करते हुए चार अपराधियों को प्रत्येक माह संबंधित थानों में उपस्थित दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पारित आदेश में सत्तू उर्फ सत्यनारायण पटेल पिता रामगरीब पटेल निवासी आंबी थाना मनगवां, राजू उर्फ राजेन्द्र रजक पिता दशई रजक निवासी पाण्डेन टोला थाना सिटी कोतवाली, पियुश विश्वनाथ पिता रामकृपाल विश्वकर्मा निवासी रतहरी थाना सिटी कोतवाली, मुबारक खान पिता गुलाम मोहम्मद खान निवासी बिछिया थाना सिटी कोतवाली, सुभाष सिंह परिहार पिता नागेश परिहार निवासी तिलखन हालमुकाम जयभवानी बस मालिक का लड़का अनंतपुर थाना विवि., अशोक चौरसिया पिता मुन्नालाल चौरसिया निवासी मऊगंज थाना मऊगंज, रोहित तिवारी पिता शिवकुमार तिवारी निवासी कोठी थाना बिछिया, राजेश गुप्ता उर्फ खन्ना पिता प्रभुदयाल गुप्ता निवासी इलाहाबाद बैंक के सामने मऊगंज थाना मऊगंज, लोली उर्फ रोहणी गुप्ता पिता मुरलीधर उर्फ छोटेलाल निवासी क्योंटी रोड सिरमौर थाना सिरमौर, कौशल प्रसाद उपाध्याय उर्फ आरआई पिता बैजनाथ निवासी पड़री थाना सिरमौर एवं शिब्बू उर्फ शुभम सिंह पिता जय सिंह उर्फ दिनेश सिंह निवासी राजगढ़ थाना सिरमौर को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिला एवं रीवा के सीमावर्ती जिलों से तत्काल बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है।
इसी प्रकार विजय सिंह उर्फ छोट्टू पिता हरप्रताप सिंह निवासी बिछरहटा थाना मऊगंज, कमलेश प्रसाद गुप्ता पिता भोलाप्रसाद उर्फ फूलचंद्र गुप्ता निवासी गेरुआरी थाना मनगवां, भोले उर्फ सुधीर मिश्रा पिता धर्मराज मिश्रा निवासी बंधवा थाना रायपुर कर्चुलियान तथा पप्पू उर्फ जितेंद्र मिश्रा पिता दिनेश प्रसाद मिश्रा निवासी शाहपुर थाना सिरमौर को माह के प्रत्येक सोमवार को संबंधित थानों में उपस्थिति देने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं।

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