स्टेट हाईवे के टोल नाको पर अधिमान्य पत्रकारो को रहेगी छूट

लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी और 31 जनवरी 2014 के राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारो के वाहनो को म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत निर्मित सड़को को पार करते समय पथकर भुगतान से छूट रहेगी।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियो के वाहनो को सड़क पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। इसमे भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी कर्तब्य पर हो, सांसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यो के वाहन, समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हो, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जाने वाली टेक्टर ट्राली, आटो रिक्षा, दुपहिया तथा बैलगाडियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अधिमान्य पत्रकारो के वाहन इसके अलावा यात्री वाहन जैसे बस कार जीप इत्यादि टोल से छूट प्राप्त वाहनो की श्रेणी वाले वाहन शामिल होगें। बी.ओ.टी. टोल और बी.ओ.टी. टोल एन्यूटी आधार पर विकास के लिये चयन की गई सड़को पर भी यह अधिसूचना लागू रहेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारो को शासन द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ सुनिश्चित कराने पथ कर नाको के संचालको और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो को अधिसूचना की प्रति भेजकर शासन के निर्देशो का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

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