संभागीय पेंशन अधिकारी श्री डेहरिया की वेतन वृद्धि रोकने हेतु नोटिस जारी

संभागीय आयुक्त महेशचन्द्र चौधरी ने संभागीय पेंशन अधिकारी आर.पी. डेहरिया द्वारा सेवा निवृत होने वाले एवं शासकीय रहते हुये मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के 367 पेंशन प्रकरण के पी.पी. ओ. भुगतान हेतु लंबित रखने पर असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने हेतु 10 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
संभागीय आयुक्त श्री चौधरी ने बताया कि संभागीय अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत होने वाले एवं शासकीय सेवा में रहते हुये मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के 367 पेंशन प्रकरण पी.पी.ओ. भुगतान हेतु लंबित हैं। लंबित पेंशन प्रकरणों की संख्या अनुसार संभागीय पेंशन अधिकारी श्री डेहरिया का विभाग में समीक्षा एवं नियंत्रक का अभाव प्रकट करता है।
श्री डेहरिया द्वारा कर्तव्य एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरती गयी है जो कदाचरण की श्रेणी में आती है। श्री डेहरिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के नियम- 3 के विपरीत है। अत: दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिये 10 दिवस के अंदर अपने पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

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