सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार
सर्वोच्च न्यायालय ने एस सी ,एसटी एक्ट मे किए गये संशोधन मे रोक लगाने से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एस सी ,एस टी एक्ट मे अपनी रूलिंग दी है जिसके तहत किसी पर हरिजन एक्ट के तहत एफ आई आर पर तुरंत गिरफ्तारी नही होगी जांच के बाद ही कार्रवाई गिरफ्तारी होगी।साथ ही सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के पहले उसके संबंधित अधिकारी से सहमति लेनी होगी।पहले इस एक्ट मे एफ आई आर के बाद सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान था अब जमानत संभव है।
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