चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव को 14 वर्ष की कैद

राष्‍ट्रीय जनता दल अध्‍यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में कुल 14 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गयी है।

रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने लालू को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सात-सात वर्ष की सज़ा सुनाई। अदालत ने लालू प्रसाद पर तीस-तीस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला दुमका कोषागार से दिसम्‍बर 1995 से जनवरी 1996 की अवधि में गैर-कानूनी तरीके से तीन करोड़ से अधिक की राशि निकालने से जुड़ा है। अदालत ने सोमवार को लालू प्रसाद को षडयंत्र रचने और भ्रष्‍टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। चारा घोटाले से जुड़े अन्‍य तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू पिछले दिसम्‍बर से रांची के बिरसामुंडा केन्‍द्रीय कारागार में सज़ा काट रहे हैं।

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