आपकी कन्फर्म रेलवे टिकट दूसरे व्यक्ति को हो सकती है ट्रांसफर
रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर करने अनुमति दे दी, टिकट ट्रांसफर करने के लिए 24 घंटे पहले देना होगा एडवांस नोटिस।
रेल यात्रियों को कुछ राहत देते हुए भारतीय रेल ने घोषणा की है कि यदि कंफर्म टिकट वाला कोई यात्री किसी कारण से यात्रा नहीं कर पाता है तो वह अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को हस्तांतरित कर सकता है । मतलब, आप किसी और के कंफर्म टिकट पर रेल यात्रा कर सकते हैं।
भारतीय रेल ने कंफर्म टिकट हस्तांतरित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरक्षण अधिकारी आरक्षित सीट या बर्थ के लिए यात्री का नाम बदलने की अनुमति दे सकता है। इस बारे में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, कोई यात्री यात्रा न कर पाने की स्थिति में परिवार के दूसरे सदस्य माता, पिता, पत्नी और बच्चों को अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए ट्रेन के प्रस्थान करने के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित आवेदन करना होगा।
इसी तरह यदि कोई यात्री किसी बारात या समूह का हिस्सा है तो कंफर्म टिकट बारात या समूह के मुखिया के लिखित आवेदन के जरिये दूसरे यात्री को ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके लिए आवेदन ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले करना होगा।
इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे।
अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं या एनसीसी कैडेट है तो भी आप ये सुविधा उठा सकेंगे।