तीन तलाक संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित
तीन तलाक संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित। आगे की मंजूरी के लिए ये बिल अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जायेगा ।
इससे पहले गुरुवार को विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये कानून किसी इबादत, मज़हब से संबंधित न होकर नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी के सम्मान का है।
इस विधेयक की अहम बातें
— एक साथ तीन तलाक देने वाले शौहर को 3 साल की सज़ा का प्रावधान
— पति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इसका फैसला मैजिस्ट्रेट करेगा
— प्रस्तावित कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा
— पीड़िता को अपने और छोटे बच्चों के “निर्वाह भत्ते” की मांग के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार
— पीड़ित महिला अपने छोटे बच्चों की कस्टडी भी पा सकती है, जो मैजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी
— सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को अवैध करार किया था