बिना ग्राहक की सहमति आधार का नहीं होगा दूसरे उद्देश के लिए उपयोग
यूआईडीएआई (यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने देश के सभी बैंकों और एनपीसीआई (नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को निर्देश दिया है कि किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया आधार का प्रयोग, ग्राहक को सूचित किए बिना किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।
यूआईडीएआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उसके निर्देशों का उलंघन्न करने वाले बैंकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यूआईडीएआई का यह निर्देश मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल के खिलाफ उन शिकायतों के बाद आई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह अपने ग्राहकों के आधार का प्रयोग उनकी जानकारी के बिना उनके पेमेंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं एयरटेल इस खाते को एनपीसीआई के एपीबी मैपर पर भी रख रहा था जिससे ग्राहकों का एलपीजी सब्सिडी उनके द्वारा निर्धारित खाते के बजाए इस नए खाते में पहुंच रहा था। जबकि उसे इस खाते की कोई जानकारी नहीं होती थी।
गौरतलब है कि टेलीकॉम विभाग द्वारा मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सभी मोबाइल नंबरों को आधार द्वारा सत्यापित कराने का निर्देश दिया गया है।
भारती एयरटेल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद यूआईडीएआई ने कंपनी का पेमेंट बैंक अकाउंट का लाइसेंस अस्थाई तौर पर रद्द कर दिया है।