उर्वरक परीक्षण में अमानक पाये जाने पर दो विक्रेताओं के लाइसेन्स निलंबित, एक प्रतिबंधित

जिले के सिरमौर विकासखण्ड अंतर्गत सेमरिया में दो उर्वरक विक्रेताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण कर प्राप्त उर्वरकों को प्रयोगशाला परीक्षण में अमानक पाये जाने पर जिले के उर्वरक अनुज्ञापन प्राधिकारी उप संचालक कृषि ने एक आदेश जारी कर दोनों उर्वरक विक्रेताओं की उर्वरक अनुज्ञप्तियां निलंबित कर दी हैं। इस संबंध में उक्त निलंबित दोनों विक्रेताओं कृष्ण गोपाल गुप्ता बरौ और इफको ई-बाजार सेमरिया के यहां परीक्षण में लिये गये उर्वरक, निर्माता और उर्वरक के लाट/कोड नम्बरों की जानकारी भी कृषि उप संचालक ने सर्वसंबंधितों को दी है। परीक्षण से लिये गये उर्वरक डी.ए.पी. तथा एन.पी.के. हैं। इसी सिलसिले में प्रयोगशाला में उर्वरक के परीक्षण में अमानक स्तर पाये जाने पर रीवा नगर के गुढ़ चौराहा स्थित कन्हैया खाद भण्डार में अमानक उर्वरक घोषित निर्माता/कम्पनी का उक्त लाट-बैच का क्रय, विक्रय, भण्डारण और परिवहन तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अमानक उर्वरक डी.ए.पी. रहा है।

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