लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिकारियों पर शास्ति राशि अधिरोपित

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा बाद लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण न करने के संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्राति मैथिल नायक द्वारा संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
तत्संबंध में समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर ने सीएमओ गुढ़ और मनगवां तथा सीईओ हनुमना, रायपुर कर्चुलियान व सिरमौर को अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित कर राशि तीन दिवस के अन्दर जमा कर पावती प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया है।
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन विलम्ब से निराकरण करने पर 250 रूपये प्रति आवेदन के मान से शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। इस प्रकार सीएमओ गुढ़ पर एक आवेदन पत्र में चार दिन विलम्ब से निराकरण करने पर एक हजार रूपये और सीएमओ मनगवां पर एक आवेदन पत्र में 12 दिन विलम्ब से निराकरण करने पर तीन हजार रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की गई है। जबकि सीईओ हनुमना पर एक एक आवेदन पत्र में तीन दिन विलम्ब से निराकरण करने पर 750 रूपये, सीईओ रायपुर कर्चुलियान पर एक आवेदन पत्र में दो दिन विलंब से निराकरण हेतु पांच सौ रूपये और सीईओ सिरमौर पर दो आवेदन पत्रों में एक दिन विलंब से निराकरण हेतु पांच सौ रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की गई है।

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