विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

विधिक जागरूकता शिविर संपन्न
रीवा 17 सितम्बर 2025. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे एवं न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में शासकीय उ.मा.वि.जगरहा, एवं ग्राम पंचायत अजगरहा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती अंजली पारे ने अपने उद्धबोधन में पॉक्सो अधिनियम के बारे में बालकों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के साथ यदि लैंगिक अपराध होता है। अपराध करने वाले को तीन वर्ष से लेकर मृत्युदण्ड तक की सजा का प्रावधान है। उन्होने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के बारे में बच्चों को जानकारी दी एवं उनसे पालन करने के संबंध में समझाईस दी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र ने अपने उद्धबोधन में कहा कि छात्र जीवन में हम अनुशासित रह कर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं एवं जिससे हमारा परिवार हमारा समाज गौरवान्वित हो। उन्होने बालकों के अधिकारों एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। लीगल एड. डिफेस के चीफ श्री सुरेन्द्र सिंह ने नालसा के बच्चों विधिक सेवा योजना के बारे विस्तार से जानकारी दी। कार्यकम में प्राचार्य श्री राजेन्द्र सिंह, सरपंच श्री भूपेन्द्र सिंह विद्यालय स्टाफ, बच्चे एवं ग्राम पंचायत अजगरहा के गणमान नागरिक गण उपस्थित रहे।