ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा को परमिट आवश्यकताओं से मुक्त किया गया

nitin gadkari

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-रिक्शा और ई-गाड़ियों को परमिट आवश्यकताओं से मुक्त करने की आज राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधान ई-गाड़ियां और ई-रिक्शा (जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 ए में परिभाषित) पर लागू नहीं होगा जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान या यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता हो। इसका मतलब यह है कि वैसे वाहन जो ई-गाड़ियां या ई-रिक्शा के रूप में पंजीकृत हैं उसे किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्ट सड़कों में इन वाहनों के चलने पर उचित यातायात कानूनों के तहत प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

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