न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया बालकों को जागरूक

न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया बालकों को जागरूक

रीवा 23 जुलाई 2025. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तथा जिला न्यायाधीश डॉ. श्रीमती अंजली पारे और न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में ज्ञानस्थली सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के मुख्य अतिथि श्रीमती अंजली पारे ने बच्चों को लैगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पाक्सो अधिनियम में बालक एवं बालिकाओं के यौन शोषण करने वाले अपराधियों के लिये तीन वर्ष से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने उद्ववोधन में कहा कि बालको कि सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण में उनका विकाश होना समाज का दायित्व है। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम एवं बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारें में बताया।
लीगल एड. डिफेस के असिस्टेट अनीश कुमार पाण्डेय ने विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में आभार प्राचार्य श्रीमती सलोनी बद्रा द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के डायरेक्टर प्रणव सिंह एवं समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राये उपस्थित रहे।

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